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बनभूलपुरा हिंसा मामले में 4 और गिरफ्तार, मलिक की पत्नी समेत 6 के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा

09:02 PM Feb 22, 2024 IST | CNE DESK
बनभूलपुरा हिंसा मामले में 4 और गिरफ्तार  मलिक की पत्नी समेत 6 के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा
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हल्द्वानी समाचार | बनभूलपुरा हिंसा मामले में पुलिस ने 4 और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, वहीं नैनीताल पुलिस ने फरार मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक व पत्नी साफिया मलिक समेत कुल 6 के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि इन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने की साजिश रची। मलिक का बगीचा में मौजूद नजूल भूमि को हथियाने के लिए मृत व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल किया गया। अभी तक पुलिस कार्यवाही में कुल 78 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है जबकि फरार चल रहे अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी है।

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आज पकड़े गए उपद्रवियों के नाम

1- अयाज अहमद पुत्र हाफीज शकील निवासी-गोपाल मन्दिर, वार्ड नं0-263, बनभूलपुरा। (नामजद)
2- मौ. समीर पुत्र चांद पुत्र सफीक अहमद निवासी इण्टर कॉलेज के पास इन्द्रानगर वार्ड नं.-31, थाना-बनभूलपुरा।
3- जावेद कुरेशी पुत्र मौ. साकिब निवासी मौहम्मदी चैक, जियाउद्दीन कुरैशी के घर के पीछे वार्ड नं.-32, थाना-बनभूलपुरा।
4- मो. फिरोज पुत्र अहमद रॅजा निवासी- मोहम्मदी चैक टयूबल के पास बनभूलपुरा।

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फरार मास्टर माइंड व पत्नी समेत 6 के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा

आज 22 फरवरी को गणेश भट्ट, सहायक नगर आयुक्त हल्द्वानी द्वारा कोतवाली हल्द्वानी में दी गयी तहरीर के बाबत कम्पनी बाग स्थित लीज भूखण्ड संख्या-368 रकवई 13बी. 3 वि. वाके की भूमि पर अभियुक्तगणः- 1- साफिया मलिक पत्नी अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक पुत्र स्वा. अब्दुल रज्जाक निवासी अब्दुला बिल्डिंग, लाईन नं.-08, हल्द्वानी, अख्तरी बेगम पत्नी नन्हें खां निवासी- हल्द्वानी, नवी रजा खां पुत्र अशरफ खां, निवासी हल्द्वानी, गौस रजा खां पुत्र स्व. अशरफ खां निवासी लाईन नं.-17, आजादनगर हल्द्वानी, तहसील हल्द्वानी, नैनीताल, अब्दुल लतीफ निवासी बरेली, उत्तर प्रदेश द्वारा षडयंत्र और कूटरचना करते हुए मृत व्यक्ति के नाम का उपयोग कर भूमि पर अवैध प्लाटिंग, अवैध निर्माण, अवैध हस्तान्तरण करने का कार्य किया गया तथा आपराधिक षडयंत्र रचकर राजकीय विभागों एवं झूठे शपथ पत्रों के आधार पर मा. न्या. को गुमराह करने का कार्य किया गया। जिन आरोपों के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में मु.अ.सं.-69/24 धारा-120बी/417/420 भादवि. के अन्तर्गत निम्न के विरूद्व अभियोग दर्ज किया गया है।

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