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बागेश्वर: शराब पीकर वाहन चलाने का आरोपी चालक न्यायालय से दोषमुक्त

05:16 PM May 23, 2024 IST | CNE DESK
सांकेतिक तस्वीर
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सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर: न्यायालय ने शराब पीकर लापरवाही से वाहन चलाने वाले आरोपित चालक को दोषमुक्त किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है।

मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता हेम चंद्र सिंह राना ने बताया कि घटना 19 सितंबर 2023 की है। पुलिस ने आरोपित नंदन सिंह पुत्र अमर सिंह, निवासी लेटी, अमसरकोट को गोमती पुल के समीप पकड़ा। वह वाहन संख्या यूके02-टीए-2403 को लहराते हुए चला रहा था। उसे जिला अस्पताल ले गए। मेडिकल परीक्षण किया। उसका वाहन भी सीज किया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में तीन गवाहों के बयान दर्ज किए गए। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन ने कोई स्वतंत्र गवाह न्यायालय में पेश नहीं किया। घटना की कोई वीडियो, फोटोग्राफ आदि भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

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