बागेश्वर: चालक पर लापरवाही का दोष सिद्ध, 10 हजार का जुर्माना
सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर: सिविल जज जूनियर डिविजन पुनीत कुमार की अदालत ने शराब का सेवन कर लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में एक चालक पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि 25 नवंबर 2021 को एआरटीओ, एसीएमओ और सीओ के संयुक्त चेकिंग में कांडा रोड बागेश्वर में आरोपी गौरव कुमार पुत्र रमेश चंद्र निवासी मंडलसेरा को रोककर चेक किया गया। चेकिंग के दौरान चालक शराब के नशे में प्रतीत हुआ। अल्कोमीटर की जांच में चालक के रक्त में एल्कोहल की मात्रा तय मानक से अधिक पाई गई। मौके पर एसीएमओ ने उसका मेडिकल किया। मेडिकल परीक्षण में शराब पीने की पुष्टि हुई। वाहन को धारा 207 के तहत सीज किया गया। आरोपी का मामला न्यायालय में चला। शनिवार को सिविल जज जूनियर से पत्रावलियों का अवलोकन कर व गवाहों को सुनने के बाद चालक को दोष सिद्ध पाया और दस हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है।