For the best experience, open
https://m.creativenewsexpress.com
on your mobile browser.

बागेश्वर: कालातीत दवाएं नष्ट हों और एक्सपायरी दवाओं व खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकें

05:31 PM Apr 26, 2024 IST | CNE DESK
बागेश्वर  कालातीत दवाएं नष्ट हों और एक्सपायरी दवाओं व खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकें
Advertisement

✍🏻 खाद्य सुरक्षा अधिकारी व वरिष्ठ औषधी निरीक्षक को दिए निर्देश

Advertisement

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिले में विधिक प्राधिकरण के तत्वावधान में ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें जिले में एक्सपायरी सामान की बिक्री पर रोक लगाने तथा कालातीत हो चुकी दवाइयों को नष्ट करने पर चर्चा हुई। चर्चा में एक्सपायरी दवाइयों समेत पैकेज योग्य खाद्य पदार्थों व पेय पदार्थों आदि की बिक्री के संबंध में चर्चा की गई।

Advertisement

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए कि एक्सपायरी खाद्य पदार्थों जैसे मिठाई की दुकानों एवं पेय पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम लगाया जाना सुनिश्चित करें। अगर कोई दुकानदार, व्यवसायी एवं होटल मालिक एक्सपायरी खाद्य पदार्थ बेचता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। वरिष्ठ औषधी निरीक्षक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा मेडिकल दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कालातीत दवाओं को कतई नहीं बेचा जाए। इस तरह की दवाइयां जानलेवा हो सकती हैं। मेडिकल स्टोर वालों को निर्देशित किया गया है कि डॉक्टरों की सलाह के बगैर भी कोई दवाइयां न बेचें और यदि दवाइयां बेची गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने वरिष्ठ औषधी निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि जनपद के दूर-दराज के इलाकों में स्थित कैमिस्ट की दुकानों एवं जनरल स्टोरों में भी समय≤ पर औचक निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें तथा उक्त सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर को उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित करें। साथ ही समिति के सदस्य भी जनपद में खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले दुकानों, जनरल स्टोरों एवं होटलों में समय—समय पर औचक निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें। इस मौके पर मीनाक्षी बिष्ट, वरिष्ठ औषधी निरीक्षक, विपिन कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे।

Advertisement

Advertisement