अल्मोड़ा: सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधान व प्रक्रियाएं समझाईं
✍️ उत्तराखंड प्रशासन अकादमी द्वारा एक दिनी प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: विकास भवन सभागार अल्मोड़ा में आज उत्तराखंड प्रशासन अकादमी द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारियां दी गई। जनपद स्तरीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों ने विभिन्न जानकारियां प्राप्त की।
उत्तराखंड प्रशासन अकादमी के संयुक्त निदेशक डा. आरएस टोलिया समेत अकादमी के डॉ. महेश कुमार एवं प्रभारी सूचना एवं विधिक प्रकोष्ठ, कुमाऊं विवि नवीन पनेरू ने कार्यशाला में अधिकारियों को सूचना के अधिकार के संबंध में विभिन्न जानकारियां दी। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने अधिकारियों को कहा कि इस तरह के आउटरीच कार्यक्रमों के जरिये अधिक से अधिक कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को पूरे मनोयोग एवं तन्मयता से प्रशिक्षण प्राप्त करने को कहा। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम पारदर्शी सुशासन के लिए अहम कड़ी के रूप में भूमिका निभाता है। स दौरान मास्टर ट्रेनरों द्वारा आरटीआई की समय सीमा, कौन सी सूचनाएं आरटीआई के तहत दी जा सकती हैं, कौन सी नहीं। किस सूचना के लिए क्या प्राविधान किए गए हैं, सूचना आयोग की प्रणाली आदि के संबंध में विस्तार से जानकारियां दी गईं। इस दौरान जिला विकास अधिकारी एसके पंत समेत अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।