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हल्द्वानी : ऑटो, ई-रिक्शा वाहन स्वामियों / चालकों को सत्यापन का एक और मौका

06:53 PM Jan 12, 2025 IST | CNE DESK
सांकेतिक तस्वीर
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Haldwani News | ऑटो / थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा वाहन स्वामियों / चालकों को सत्यापन का एक और मौका दिया जा रहा है, 15 जनवरी से 18 जनवरी तक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में सत्यापन करा सकते है। प्रतिदिन 200 सत्यापन किए जायेंगे। सभी वाहन स्वामी एवं चालक पहचान के रूप में न्यूनतम 02 आईडी एवं 02 पासपोर्ट साइज फोटो भी प्रस्तुत करेंगे। परिवहन विभाग से सत्यापन के उपरान्त प्रदत्त परिचय पत्र सम्भागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी के निकटतम थाना / चौकी से पुलिस सत्यापन कराकर कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने पर ही रूट नम्बर का स्टीकर चस्पा किया जायेगा। WhatsApp News Group Join Click Now

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सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने बताया...

सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हल्द्वानी सम्भाग संदीप सैनी ने बताया कि 2024-25 दिनांक 2 जनवरी 2025 का संदर्भ के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के अर्न्तगत सत्यापन नहीं करवाने वाले ऑटो / थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा वाहन स्वामियों / चालकों के सत्यापन सम्भागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी में किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त के दृष्टिगत टैम्पो / ऑटो यूनियन वाहन स्वामी एवं चालकों के सत्यापन हेतु निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 15.01.2025 से 18.01.2025 तक शेष ऑटो वाहन स्वामी / चालकों के सत्यापन हेतु वाहन के सम्पूर्ण वैध प्रपत्रों एवं मय वाहन सहित प्रस्तुत होने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें। ऑटो सत्यापन हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। उक्त अवधि के पश्चात् ऑटो सत्यापन नहीं किया जायेगा।

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उन्होंने बताया कि टैम्पो / ऑटो यूनियन वाहन स्वामी / चालकों का सत्यापन कार्य पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सम्पादित किया जायेगा। सत्यापन हेतु आने वाले वाहनों को सम्भागीय परिवहन कार्यालय के मुख्य गेट से लगती बाहरी दीवार के निकट कतारबद्ध रूप से खड़ा किया जायेगा। सम्भागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी के कक्ष संख्या 20 से टोकन प्राप्त कर उसी दिवस में सत्यापन कार्य कराया जायेगा। यदि किसी वाहन स्वामी / चालक द्वारा टोकन प्राप्त करने के उपरान्त उसी दिवस सत्यापन नहीं कराया जाता है, तो उक्त वाहन स्वामी / चालक को अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। प्रतिदिन 200 वाहन स्वामी / चालकों का सत्यापन किया जायेगा।

वाहन स्वामी एवं चालक पहचान के रूप में न्यूनतम 02 आईडी एवं 02 पासपोर्ट साइज फोटो भी प्रस्तुत करेंगे। परिवहन विभाग से सत्यापन के उपरान्त प्रदत्त परिचय पत्र सम्भागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी के निकटतम थाना / चौकी से पुलिस सत्यापन कराकर कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने पर ही रूट नम्बर का स्टीकर चस्पा किया जायेगा।

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