हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी को हाईकोर्ट से मिली जमानत
नैनीताल | बनभूलपुरा हिंसा मामले के आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। साफिया के खिलाफ कूटरचित दस्तावेज और झूठे शपथ पत्र के जरिए सरकारी भूमि हड़पने का आरोप है। उसकी तरफ से कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई थी।
मामले की सुनवाई बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया के खिलाफ नगर निगम हल्द्वानी की तरफ से कोतवाली में आपराधिक मामला दर्ज है। उस पर कूटरचित दस्तावेज और झूठे शपथ पत्र के माध्यम से हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में सरकारी भूमि को हड़पने का आरोप है। साफिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 417, 420, 467, 468, 471 के तहत अभियोग पंजीकृत है।
आरोपी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि वह निर्दोष है। उस पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। सरकार की ओर से साफिया के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि उस पर गंभीर आरोप हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साफिया मलिक को जमानत दे दी है।
बता दें कि 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध निर्माण हटाने गई टीम पर हमला किया गया था। इस दौरान भीड़ ने आगजनी की और पूरा थाना जला दिया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब्दुल मलिक को मुख्य आरोपी बनाया। जिसके बाद मलिक की पत्नी साफिया फरार थी। जिसको पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार किया गया था।
साफिया के अधिवक्ता विकास कुमार गुगलानी ने बताया कि निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद साफिया मलिक की याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी। बुधवार को कोर्ट ने जमानत की याचिका स्वीकार कर ली। विकास गुगलानी ने बताया कि राज्य सरकार अपने जवाब में कोई ऐसा दस्तावेज नहीं दे सकी। जिसमें साफिया मलिक द्वारा जमीन को खुर्दबुर्द किया गया हो या फर्जीवाड़े से बेचा गया हो।