ब्रेकिंग न्यूज : हाईकोर्ट ने लिया सीएचसी हल्दूचौड़ का संज्ञान, तीन माह के अंदर स्वीकृत पदों पर नियुक्ति के आदेश
मुकेश कुमार
हल्दूचौड़/नैनीताल | हाईकोर्ट ने हल्दूचौड़ में डेढ़ वर्ष पूर्व निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा स्टाफ की नियुक्ति न होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से तीन महीने के भीतर सीएचसी हल्दूचौड़ के लिए स्वीकृत पदों पर नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं।
बताते चले कि हल्दूचौड़ निवासी गोविंद बल्लभ भट्ट व सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत गौनिया द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि सीएचसी हल्दूचौड़ का निर्माण कार्य डेढ़ साल पहले पूरा हो गया था। जुलाई 2023 में हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने इस सीएचसी के लिए पद स्वीकृत होने की जानकारी दी थी इन पदों में चिकित्साधिकारी, एक्स-रे टेक्नीशियन, फार्मेसिस्ट, नर्स, वार्ड ब्वाय, सफाई कर्मी के पद शामिल हैं लेकिन इन पदों में अब तक नियुक्ति नहीं हुई है।
वहीं याचिका की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा ने सरकार को सीएचसी हल्दूचौड़ में तीन माह के भीतर स्वीकृत पदों में नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई मार्च माह में होगी।