हिमाचल सरकार ने DGP को हटाया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला
हिमाचल सरकार ने DGP को हटाया, सुप्रीम कोर्ट में पद से हटाने को चुनौती
नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) पद से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजय कुंडू को स्थानांतरित करने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजय कुंडू की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने की गुहार मंगलवार को स्वीकार करते हुए मामले को तीन जनवरी के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने 'विशेष उल्लेख' के दौरान पुलिस अधिकारी कुंडू का पक्ष रखा। उन्होंने यह दावा करते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई कि हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तबादले का आदेश बिना उनका पक्ष समुचित तरीके से सुने हुए पारित किया था।
हाई कोर्ट ने एक व्यापारी को कथित तौर पर धमकी देने के मामले की जांच की मांग वाली याचिका पर 26 दिसंबर को आदेश पारित किया था। अदालत ने हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और राज्य के कांगड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक को स्थानांतरित करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था।
हाई कोर्ट ने व्यापारी की याचिका पर निष्पक्ष जांच के लिए दोनों पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। हिमाचल सरकार ने अदालती आदेश पर अमल करते हुए संजय कुंडू को पुलिस महानिदेशक के पद से आयुष विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर स्थानांतरित कर दिया था।