विधायक और पूर्व विधायक दबंगई मामला : हरिद्वार के डीएम-एसएसपी हाईकोर्ट तलब
Uttarakhand News | हरिद्वार जिले के खानपुर से निर्दलीय विधायक और पूर्व विधायक द्वारा दबंगई, गाली-गलौज और फायरिंग की घटना पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने हरिद्वार के डीएम और एसएसपी को तलब किया है। सड़क और सोशल मीडिया पर दोनों के बीच चल रही जंग पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है और हरिद्वार जिले के डीएम और एसएसपी को 30 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हरिद्वार जिले में हुई सार्वजनिक मारपीट के सभी साक्ष्य भी पेश करने को कहा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उमेश कुमार और कुंवर प्रणव चैंपियन के अपराध, केस और हथियारों का पूरा ब्योरा भी कोर्ट में पेश किया जाए।
दूसरी और जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने जनहित को देखते हुए विधायक उमेश कुमार को दिया गया शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। विधायक उमेश कुमार के खिलाफ हरिद्वार के सिविल लाइंस थाने, कोतवाली रूड़की में हथियार लहराते हुए फायरिंग करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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The Nainital High Court has taken a tough stand on the incident of bullying, abuse and firing by the independent MLA and former MLA from Khanpur in Haridwar district. The High Court has summoned the DM and SSP of Haridwar. The High Court has taken suo motu cognizance of the…
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 28, 2025