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अल्मोड़ा: आदर्श आचार संहिता लागू, पूरे जिले में निषेधाज्ञा प्रभावी

08:50 PM Mar 16, 2024 IST | CNE DESK
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✍🏾 19 अप्रैल को मतदान, कई प्रतिबंध लगे

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि आज अपराह्न 3 बजे भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा कर दी है। फलस्वरूप आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार अल्मोड़ा (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 19 अप्रैल, 2024 को मतदान होना है, जबकि 04 जून, 2024 को मतगणना होनी है।

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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा होने के बाद कलेक्ट्रेट में पत्रकारों से वार्ता में जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन में असामाजिक एवं अंवाछनीय तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावनाओं को उद्धेलित होकर परिशान्ति भंग करने एवं लोक परिशान्ति को विक्षुब्ध करने की पूरी संभावना है। इसी परिपेक्ष्य में प्रभावी प्रतिबन्धात्मक उपाय तत्काल एवं अनिवार्य रूप से करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अधीन ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए निषेधाज्ञा लगाई जानी आवश्यक हो गई है। उन्होंने बताया कि यह आदेश जनपद अल्मोड़ा की सम्पूर्ण सीमा में लागू होगा। उन्होंने बताया कि किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी सभा या बैठक का आयोजन सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर की पूर्वानुमति के बिना नहीं की जा सकती। विद्यालयों, चिकित्सालयों तथा धार्मिक स्थलों के समीप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि इस अवधि में कोई भी व्यक्ति जनपद की सीमान्तर्गत अपने अस्त्र-शस्त्र, आग्नेय अस्त्र, धारदार घातक हथियार एवं लाठी-डंडा लेकर नहीं चलेगा। कानून व्यवस्था में लगे सुरक्षा बलों, कार्मिकों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, पीएसी बलों एवं ऐसे समुदाय जिन्हें शस्त्रों के साथ पारम्परिक रूप से चलने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त समक्ष अधिकारी की लिखित अनुमति के बगैर जनपद अन्तर्गत जुलूस नहीं निकलेगा और न ही कोई धरना प्रदर्शन या सभा होगी। वहीं लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होगा। यह प्रतिबन्ध शादी-बारात एवं शव यात्राओं पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जनपद की सीमा के अन्तर्गत उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा और न ही उत्तेजनात्मक भाषण देगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी के प्रति अपमाजनक भाषा का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे नारे लगाएगा, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे और शान्ति भंग होने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की झूठी अफवाहों या खबरों को प्रकाशित/प्रसारित नहीं करेगा।

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उन्होंने बताया कि राजनैतिक दल यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके प्रचारक किसी भी अन्य पार्टी की गोष्ठी व कार्यक्रमों में किसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। कोई भी राजनैतिक दल धार्मिक संस्थान जैसे मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि का प्रयोग चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु नहीं करेगा। कोई भी राजनैतिक दल तथा प्रत्याशी मतों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से न ही किसी को डरायेगा, न ही रिश्वत देगा और न ही अपने पक्ष में करने के लिये उपहार पैसा/धन देगा और न ही भोजन पार्टी का आयोजन करेगा। किसी भी राजनैतिक दल द्वारा उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति विरूपण निषेध अधिनियम 2003 के अनुसार किसी भी लोक सम्पत्ति को प्रचार-प्रसार हेतु प्रयोग में नहीं लायेगा। मतदान दिवस को जनपद में स्थापित समस्त मतदान केन्द्रों से 200 मीटर के भीरत मतदाता अभ्यर्थी या चुनाव अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता एवं निर्वाचन कार्य से सम्बन्धित शान्ति व्यवस्था में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति सड़क पर न तो मंच बनाकर वक्तव्य देगा। प्रत्याशियों के प्रचार के लिये प्रयोग किये जा रहे वाहनों में भार वाहक क्षमता से अधिक व्यक्ति सवार नहीं होंगे।

प्रचार में प्रयोग किये जाने वाले वाहनों का पंजीकरण रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। किसी भी व्यक्ति राजनैतिक दल द्वारा सार्वजनिक भवनों, सार्वजनिक स्थलों पर नारेबाजी और प्रचार-प्रसार की लिखाई व पोस्टर/बैनर/होर्डिग्स आदि नहीं चिपकायें जायेंगे। समस्त राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार में आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जनपद अन्तर्गत लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 में निर्वाचन सामग्री के मुद्रण आदि की कार्यवाही में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 127(क) में निहित प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश जनपद अल्मोड़ा की सीमान्तर्गत जारी होने की तिथि से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा बशर्ते कि इससे पूर्व निरस्त न कर दिया जाय।

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