मोमिता अभिजीत हत्याकांड : रेप के बाद हत्या के सभी आरोपी हाईकोर्ट से बरी
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नैनीताल। मोमिता अभिजीत हत्याकांड पर फैसला : देहरादून के चकरात में दस साल पहले हुए महिला की रेप के बाद हत्या करने के बहुचर्चित मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए निचली अदालत से फांसी की सजा पाए राजू दास व अन्य तीन साथी जो उम्र कैद की सजा काट रहे थे को सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया है।
22 अक्टूबर, 2014 को हुआ था शर्मनाक व भयानक कांड
ज्ञात रहे कि चकराता में 10 साल पहले 22 अक्टूबर 2014 को अभिजीत पॉल निवासी कोलकाता बंगाल और उसकी मित्र दिल्ली निवासी मौमिता दास चकराता घूमने आए थे। जहां टैक्सी ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मौमिता का रेप किया। उसके बाद दोनों की हत्या कर दी थी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की अदालत ने 27 मार्च 2017 को मुख्य अभियुक्त राजू दास को फांसी जबकि उसके तीन साथियों कुंदन दास, गुड्डू व बबलू को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लंबे समय अवधि के बाद अब हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले पर सुनवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त राजू दस को फांसी व अन्य तीन साथी जो उम्र कैद की सजा काट रहे थे। पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण बरी कर दिया।