For the best experience, open
https://m.creativenewsexpress.com
on your mobile browser.
Advertisement

बागेश्वर: अब नगर में 12 घंटे बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक

09:15 PM May 16, 2024 IST | CNE DESK
बागेश्वर  अब नगर में 12 घंटे बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक
Advertisement

✍️ जाम की स्थिति सुधरेगी, नियम तोड़ा तो होगी सख्त कार्रवाई
✍️ सड़कों पर भी दुर्घटनाएं टालने के इंतजाम हों: अनुराधा

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर: जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि नगर में सुबह आठ से शाम आठ बजे तक बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। यदि कोई जबरन इस समय सीमा के अंदर वाहन लाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इससे नगर में जाम की स्थिति भी सुधरेगी। पुलिस इस पर कड़ाई से अभियान चलाकर कार्य करेगी। ओवर लोडिंग पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी।

Advertisement

यह बात उन्होंने गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागाार में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि अक्सर दो पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटना की ज्यादा आशंका रहती है। ऐसे दो पहिया वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस को दिए। साथ ही अच्छी गुणवत्ता वाले (आईएसआई) मार्क के मजबूत हैलमेट पहनने के लिए उन्हें जागरूक करने को कहा। सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले चालकों एवं ओवर लोडिंग के वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो। लोगों के आवागमन और सुरक्षा के दृष्टिगत शहर के अंदर भारी वाहनों के आवगमन को लेकर भी सुबह आठ बजे से रात्रि आठ बजे तक रोक रहेगी। पुलिस विभाग को सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सड़क महकमे के अधिकारियों को दुर्घटना संभावित सड़कों का सुधारीकरण कार्यो में गुणवत्ताा का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सड़क सुरक्षा आडिट का अनुपालन करें। दुर्घटना संभावित स्थानों पर साइनेज व मोड़ों पर चेतावनी बोर्ड लगाएं। परिवहन व पुलिस विभाग को वाहनों के ओवर लोडिंग, ओवर स्पीड पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ ही नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। नशे व वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने वाले चालाकों का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करें। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक अंकित कंडारी, ईई लोनिवि एके पटेल, संभागीय परिवहन अधिकारी रत्नाकर सिंह, परिवहन कर अधिकारी हरीश रावल आदि मौजूद रहे।

Advertisement


Advertisement
×