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अल्मोड़ा: बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं से मतदान कर्मी घर—घर जाकर कराएंगे वोट

08:58 PM Apr 04, 2024 IST | CNE DESK
अल्मोड़ा  बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं से मतदान कर्मी घर—घर जाकर कराएंगे वोट
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✍🏻 85 साल व इससे ​अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए सुविधा
✍🏻 मतदान दिवस 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: कोई भी 85 वर्ष या इससे अधिक उम्र के मतदाता तथा दिव्यांग मतदाता मतदान करने से वंचित नहीं होने पाएं, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में 8 अप्रैल से मतदान कर्मी घर—घर जाकर ऐसे बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों से वोट कराएंगे। दूसरी तरफ मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने बताया लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में वरिष्ठ मतदाताओं एवं दिव्यांग मतदाताओं से मतदान के पश्चात प्राप्त डाक मतपत्रों को सहायक रिटर्निंग आफिसरों की पूर्ण सुरक्षा में रखा जायेगा। संग्रहण केन्द्रों में 24X7 के आधार पर डयूटी लगाई जायेगी। संग्रहण केन्द्र के कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे तथा कक्षों की खिड़की आदि सभी प्लाई या टिन से पूरी तरह बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण प्रक्रिया से राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा एवं मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् कोषागार, अल्मोड़ा/रानीखेत के द्वितालक में उप कोषागार, द्वाराहाट/भिकियासैंण व तहसील भनोली में स्ट्रॉग रूम तैयार कर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखने के लिए समुचित कार्यवाही समस्त सहायक रिटर्निंग आफिसरों द्वारा की जायेगी।

उन्होंने बताया कि द्वाराहाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के डाक मतपत्र उप कोषागार द्वाराहाट के द्वितालक, सल्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के डाक मतपत्र उप कोषागार भिकियासैण के द्विलातक, रानीखेत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के डाक मतपत्र कोषागार रानीखेत के द्वितालक, सोमेश्वर (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के डाक मतपत्र कोषागार अल्मोड़ा के द्वितालक, अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र के डाक मतपत्र कोषागार अल्मोड़ा एवं जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के डाक मतपत्र तहसील कार्यालय भनोली में स्ट्रॉग रूम में तैयार कर समुचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ द्वितालक में रखे जायेंगे।
मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश

जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की मतदान तिथि 19 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) को प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135(ख) के अर्न्तगत अधिनियम की धारा-26 के उपबन्ध के अधीन बंदी दिवस की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है यानी कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में मतदान के दिवस को बन्दी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत निर्वाचन के रूप में पंजीकृत है, लेकिन वह निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कार्यरत है, तो ऐसे निर्वाचकों को चाहे, वे संविदा पर कार्यरत हों, को भी मतदान के लिए सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कारखाना प्रबन्धक अपने समस्त कर्मचारियों व कर्मकारों को मतदान का समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे तथा उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं करेंगे।

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