संजय कुंडू को डीजीपी पद से हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक
नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक पद (DGP) से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजय कुंडू को स्थानांतरित करने के हाई कोर्ट के आदेश पर बुधवार को अंतरिम रोक लगा दी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के तहत राज्य सरकार की ओर से जारी स्थानांतरण आदेश को तब तक लागू नहीं किया जाना चाहिए, जब तक हाईकोर्ट कुंडू के 'रिकॉल' आवेदन पर फैसला नहीं ले लेता।
पीठ ने याचिकाकर्ता को High Court के समक्ष उसके 26 दिसंबर 2023 के आदेश पर फिर से विचार करने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी। साथ ही, High Court से उनके आवेदन पर विचार करने को कहा।
पीठ ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने की गुहार मंगलवार को स्वीकार करते हुए मामले को तीन जनवरी के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था।
पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने 'विशेष उल्लेख' के दौरान पुलिस अधिकारी का पक्ष रखा था। उन्होंने यह दावा करते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई कि हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तबादले का आदेश बिना उनका पक्ष समुचित तरीके से सुने हुए पारित किया था।
हाई कोर्ट ने एक व्यापारी को कथित तौर पर धमकी देने के मामले की जांच की मांग वाली याचिका पर 26 दिसंबर को आदेश पारित किया था। अदालत ने संजय कुंडू और राज्य के कांगड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक को स्थानांतरित करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था। हाई कोर्ट ने व्यापारी की याचिका पर निष्पक्ष जांच के लिए दोनों पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।
हिमाचल सरकार ने अदालती आदेश पर अमल करते हुए संजय कुंडू को पुलिस महानिदेशक के पद से आयुष विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर स्थानांतरित कर दिया था।