EducationHealthCovid-19Job Alert
Uttarakhand | Tehri GarhwalRudraprayagPithoragarhPauri GarhwalHaridwarChampawatChamoliUdham Singh NagarUttarkashi
AccidentCrimeUttar PradeshHome

सरोगेसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस

10:15 AM Dec 06, 2023 IST | CNE DESK
सांकेतिक तस्वीर
Advertisement

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने एकल अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी के जरिए बच्चे पैदा करने से रोकने वाले सरोगेसी कानून के प्रावधान को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ किरपाल और केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किया।

Advertisement

किरपाल ने पीठ के समक्ष दलील देते हुए कहा कि मौजूदा सरोगेसी कानून में बड़े पैमाने पर खामियां हैं। इनकी वजह से अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और संविधान की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है।

याचिका में कहा गया है कि यह प्रावधान (सरोगेसी के जरिए बच्चे पैदा करने से रोकने वाला) याचिकाकर्ता के प्रजनन के अधिकार, सार्थक पारिवारिक जीवन के अधिकार और निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। ये सभी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के पहलू हैं।

Advertisement

भाटी ने दलील दी कि एकल अविवाहित महिलाओं द्वारा सरोगेसी का विकल्प चुनने का मुद्दा एक बड़ी पीठ के समक्ष लंबित है। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा कि इसमें एक बड़ा संवैधानिक प्रश्न शामिल होने के कारण विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद पीठ ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया।

उत्तराखंड ब्रेकिंग : गोली मारकर ज्वेलर्स की हत्या, इलाके में सनसनी

Advertisement

Related News