For the best experience, open
https://m.creativenewsexpress.com
on your mobile browser.
Advertisement

बागेश्वर: स्मैक तस्करी के दो आरोपियों को 06—06 माह की सजा

08:02 PM Dec 14, 2023 IST | CNE DESK
बागेश्वर  स्मैक तस्करी के दो आरोपियों को 06—06 माह की सजा
सांकेतिक तस्वीर
Advertisement

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर: यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने स्मैक तस्करी के दो आरोपियों पर दोष सिद्ध किया है और उन्हें 06—06 माह के कारावास की सजा सुनाई है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह ने स्मैक तस्करी के आरोपी सुभाष कनौली निवासी सूरजकुंड व हिमांशु निवासी डिग्री कॉलेज गेट के पास को छह-छह महीने की सजा सुनाई है। घटनाक्रम के अनुसार दोनों को पुलिस ने 03 मार्च 2022 को बिलौना स्थित आरटीओ कार्यालय के पास से गिरफ्तार किया। उनके पास से 2.96 ग्राम स्मैक बरामद हुई। दोनों के खिलाफ कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। मामला सीजेएम की अदालत में चला। सीजेएम ने पत्रावलियों का अवलोकन करने तथा गवाहों को सुनने के बाद दोनों को दोषसिद्ध पाया और छह-छह महीने की सजा सुनाई है।

Advertisement

Advertisement


Advertisement
×