EducationHealthCovid-19Job Alert
Uttarakhand | Tehri GarhwalRudraprayagPithoragarhPauri GarhwalHaridwarChampawatChamoliUdham Singh NagarUttarkashi
AccidentCrimeUttar PradeshHome

उत्तराखंड : 19 अप्रैल मतदान के दिन सभी प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगा अवकाश

11:12 AM Mar 29, 2024 IST | CNE DESK
सांकेतिक तस्वीर
Advertisement

देहरादून | उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान किया जायेगा, इसी को लेकर सरकार ने बंदी का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में बताया गया है कि, 19 अप्रैल मतदान के दिन ऐसे कारखाना, दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिनकी सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो वह मतदान के दिवस को बंदी दिवस के रूप में मनाये। इसके अलावा संविदा पर कार्यरत्त कर्मचारी को सवेतन सार्वजनिक अवकाश मिलेगा

Advertisement

जारी आदेश में क्या लिखा...

उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2018) की धारा 26 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु मतदान की तिथि दिनांक 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) के लिये उक्त अधिनियम की धारा-26 के उपबन्धों के अधीन, यदि उक्त दिवस को ऐसे कारखाना, दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत मनाये जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो. तो मतदान के दिवस को बंदी दिवस के रूप में मनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

Advertisement

यदि कोई व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है किन्तु वह निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कार्यरत्त है तो ऐसे निर्वाचकों को चाहे वे संविदा पर कार्यरत्त हों, को भी मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।

कारखाने के विषय में निर्देश दिये जाते हैं कि-

(i) कारखानों के विषय में यदि मतदान की तिथि दिनांक 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) साप्ताहिक अवकाश का दिन नहीं है, तो संबंधित कारखाने में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 (ख) के प्रावधानों के अधीन सवेतन अवकाश का दिन मनाया जायेगा तथा श्रमिकों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।

Advertisement

(ii) किन्तु, अविरल प्रक्रिया (Continous Process) वाले कारखानों में कारखाना प्रबंधक अपने समस्त कर्मचारियों / कर्मकारों को मतदान का समुचित एवं पर्याप्त (Responsible and Sufficient) अवसर प्रदान करेंगे तथा उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं करेंगे।

Advertisement

 

Related News