EducationHealthCovid-19Job Alert
Uttarakhand | Tehri GarhwalRudraprayagPithoragarhPauri GarhwalHaridwarChampawatChamoliUdham Singh NagarUttarkashi
AccidentCrimeUttar PradeshHome

जानवर कौन ! खेत में आई गाय पर धारदार हथियार से प्रहार, क्रूरता की हद पार

06:36 PM May 20, 2024 IST | CNE DESK
खेत में आई गाय पर धारदार हथियार से प्रहार, क्रूरता की हद पार
Advertisement

✒️ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

✍️ जख्मी की गई गाय का वीडियो हुआ वायरल

सीएनई डेस्क। इंसान ही नहीं, पशुओं में भी प्राण होते हैं। उन्हें भी तकलीफ हुआ करती है और भूख—प्यास सताती है। सबसे बड़ी बात वह यह नहीं जानते कि किसी के खेत में चरना कोई अपराध है। उन्हें नहीं पता होता है कि किसी होटल या दुकान से खाने की वस्तु उठाना गलत है। इन मूक पशुओं पर दया करने की बजाए कुछ लोग क्रूरता की सीमा ही पार कर देते हैं। ऐसा ही वाक्या लक्सर क्षेत्र में हुआ जहां खेत में चर रही आवारा गाय पर एक आदमी ने धारदार हथियार से हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद हरिद्वार अंतर्गत खानपुर के इदरीशपुर गांव में खेत में चर रही गाय को देख किसान का पारा चढ़ गया और उसने गाय पर तबाड़तोड़ धारदार हथियार से एक के बाद एक कई वार कर डाले। जिससे गाय गंभीर रूप से घायल हो गई।

Advertisement

http://creativenewsexpress.com/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Video-2024-05-20-at-6.23.15-PM.mp4

वीडियो वायरल, गुस्साए लोग

इस बीच आसपास के लोगों ने घायल गाय की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जानकारी में आने के बाद एक ग्रामीण द्वारा आरोपी के खिलाफ तहरीर दे दी गई। जिसके आधार पर लक्सर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है।

क्षेत्राधिकारी निहारिका सेमवाल का कहना है कि इदरीशपुर गांव के एक व्यक्ति सुरेंद्र के खिलाफ 11 पशु को करूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है मामले की छानबीन की जा रही है जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार गंभीर कार्रवाई की जाएगी।

Advertisement

दरअसल पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मिलने वाली मामूली सजा, म​हज 10 रूपये से 2000 रूपये तक का जुर्माना देकर पशुओं के साथ क्रूरता करने वाले लोग छूट जाया करते हैं। आवश्यकता है कि इस कानून में पविर्तन किया जाये। सजा के प्रावधान सख्त हों।

Advertisement

Related News