For the best experience, open
https://m.creativenewsexpress.com
on your mobile browser.

दिल्ली में 18 नवंबर तक स्कूल बंद, प्रदूषण के चलते एक महीने पहले स्कूल बंद किए गए

02:29 PM Nov 08, 2023 IST | CNE DESK
दिल्ली में 18 नवंबर तक स्कूल बंद  प्रदूषण के चलते एक महीने पहले स्कूल बंद किए गए
Advertisement

नई दिल्ली | देश की राजधानी दिल्ली में खतरनाक वायु प्रदूषण को लेकर 9 नवंबर से 18 नवंबर तक स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। दिल्ली सरकार ने इस साल एक महीने पहले ही स्कूलों में विंटर वेकेशन की घोषणा की है। हर साल दिसंबर-जनवरी के बीच स्कूलों में विंटर वेकेशन होता था।

Advertisement
Advertisement

दिल्ली के शिक्षा विभाग ने बुधवार (8 नवंबर) को अपने आदेश में कहा कि दिल्ली में फिलहाल प्रदूषण कम होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए सभी स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां रहेंगी। इस दौरान छात्र और शिक्षक अपने घरों में रहेंगे।

Advertisement

इससे पहले दिल्ली सरकार ने सिर्फ प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का निर्देश दिया था। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से एयर क्वालिटी बहुत खराब है। बुधवार (8 नवंबर) को दिल्ली में ऐवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 421 दर्ज किया गया। कई इलाकों में AQI 450 के ऊपर रहा।

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, आज सुबह 7 बजे पंजाबी बाग में AQI 460, बवाना में 462, आनंद विहार में 452 और रोहिणी में 451 रिकॉर्ड किया गया। आनंद विहार में 7 नवंबर को रात 10 बजे AQI 999 पहुंच गया था।

Advertisement

दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में सुधार की संभावना

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-NCR में दिवाली के बाद तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि तेज हवा वातावरण में जमा प्रदूषण के कणों को आगे बढ़ने में मदद करेगी। इससे AQI में सुधार हो सकता है।

दिल्ली में GRAP-IV लागू

बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली में 5 नवंबर से GRAP का चौथा स्टेज लागू है। इसके तहत कॉमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सब्जी, फल, दवा जैसी जरूरी सामान की आपूर्ति करने वाले, CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों की आवाजाही प्रतिबंधित है।

Advertisement

किसी जगह पर GRAP-IV तब लगाया जाता है, जब वहां का AQI लास्ट स्टेज यानी 450-500 के बीच पहुंच जाता है। दिल्ली में GRAP-IV लागू होने के साथ ही GRAP-I, II और III के नियम भी लागू है। इनके तहत गैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन वर्क, BS-3 कैटेगरी वाले पेट्रोल और BS-4 कैटेगरी वाले डीजल, चार पहिया वाहनों पर बैन है।

Advertisement