भाजपा विधायक को दुष्कर्म मामले में 25 साल की कैद, 10 लाख का जुर्माना
सोनभद्र | उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जनपद के दुद्धी (आरक्षित सीट) से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामदुलार गोंड़ को अपर ज़िला जज, प्रथम (एमपी / एमएलए) न्यायालय एहसान उल्लाह खान द्वारा एक नाबालिग से दुष्कर्म के नौ साल पुराने मामले में शुक्रवार को 25 वर्ष की सश्रम कठोर कारावास एवं पीड़िता के पुनर्वास हेतु दस लाख का जुर्माना के साथ सजा सुनाई गई।
अदालत के आदेशानुसार पूरी धनराशि अदालत में जमा होने के बाद पीड़िता को दे दी जाएगी। न्यायालय का निर्णय आने के बाद विधायक की विधानसभा सदस्यता भी ख़तरे में पड़ गयी है। शुक्रवार को न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के पूर्व विधायक रामदुलार गोंड़ के अधिवक्ता ने सजा पर बहस के दौरान दया याचना करते हुए कम से कम सजा सुनाए जाने की याचना की साथ ही न्यायालय को आश्वस्त किया था कि मुजरिम द्वारा पीड़ित परिवार की सम्पूर्ण देखरेख की जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि न्यायालय द्वारा विगत 12 दिसम्बर को सुनवाई के दौरान विधायक को दोषी करार दिया गया था तथा उसी दिन सजा निर्धारण हेतु 15 दिसम्बर की तिथि निश्चित की गयी थी।
मामला 4 नवम्बर 2014 का है जब गोंड़ विधायक नहीं थे तथा उनकी पत्नी ग्राम प्रधान थीं। उसी दौरान पीड़िता के भाई ने म्योरपुर थाने में प्राथमिकी देकर राम दुलार गोंड़ पर आरोप लगाया था कि उनके द्वारा उसकी नाबालिग बहन को डरा धमका कर विगत एक वर्ष से उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, जिसके पश्चात् पुलिस ने भादवि की धारा 376 ,506एवं 5एल/6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत मुक़दमा दर्ज कर विवेचना के उपरांत न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। प्रकरण में न्यायालय ने विगत 8 दिसम्बर को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुना था तथा 12 दिसम्बर को आरोपी को दोषी सिद्ध पाया गया था।