नैनीताल : एचएमटी फैक्ट्री के पूर्व कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिलेगी
नैनीताल | हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी इकाई के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं जारी नहीं रखी जा सकतीं, जो काफी समय पहले बंद हो चुकी हैं। एचएमटी कर्मचारी संघ ने याचिका दायर कर पूर्व कर्मचारियों और उनके आश्रितों के इलाज के लिए अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा की मान्यता बढ़ाने का आदेश देने की मांग की थी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में कर्मचारी संघ की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अनुसार एचएमटी वॉच फैक्ट्री रानीबाग (HMT Factory Ranibag) की स्थापना 1982 में हुई थी। 2016 तक फैक्ट्री संचालित थी। यूनिट के बंद होने के बाद कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं बंद कर दी गईं, जिसके बाद उन्होंने 2017 में अदालत का रुख किया।
याचिकाकर्ता ने फैक्ट्री यूनिट प्रमुख के साथ-साथ केंद्र को भी मामले में पक्षकार बनाया। एचएमटी के वकील ने कहा कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय के संयुक्त सचिव की ओर से पारित आदेश के अनुसार 2016 में कारखाना बंद कर दिया गया था। यूनिट के बंद होने के बाद कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं जारी नहीं रखी जा सकती हैं। कोर्ट ने दलील के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया।