EducationHealthCovid-19Job Alert
Uttarakhand | Tehri GarhwalRudraprayagPithoragarhPauri GarhwalHaridwarChampawatChamoliUdham Singh NagarUttarkashi
AccidentCrimeUttar PradeshHome

जानिए, किन दस्तावेजों से होगी मतदाता की पहचान

08:12 PM Mar 17, 2024 IST | CNE DESK
Advertisement

✍🏾 जिला मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा ने दी लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की जानकारी

Advertisement

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: जिला मजिस्ट्रेट विनीत तोमर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि 20 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी होगी।

Advertisement

चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 20 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी होने के बाद नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 मार्च 2024 होगी और नाम निर्देशन पत्रों की संविक्षा की तिथि 28 मार्च 2024 ​रहेगी। उन्होंने बताया कि नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च 2024 है जबकि मतदान 19 अप्रैल 2024 को होगा और मतगणना के लिए 4 जून 2024 की तिथि निर्धारित है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सामान्य निर्वाचन में ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग किया जाएगा। निर्वाचन के दौरान मतदेय स्थल पर मतदाता की पहचान के लिए फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र या आयोग द्वारा अनुमोदित कई अन्य दस्तावेजों से मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी।
ये दस्तावेज करेंगे पहचान

इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय जी योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन अभिलेख, केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता फोटो पहचान पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड शामिल हैं।

Advertisement

Related News