अल्मोड़ा—हल्द्वानी एनएच वाया क्वारब में रात के समय यातायात प्रतिबंधित, डीएम ने जारी किया आदेश
रात 08 बजे से सुबह 06 बजे तक नहीं चलेंगे वाहन
सात दिन तक के लिए जारी हुआ है आदेश
सीएनई रिपोर्टर, हल्द्वानी। अल्मोड़ा—हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग में क्वारब के समीप लगातार हो रहे भूस्खलन को देखते हुए डीएम अल्मोड़ा ने इस मार्ग पर आज से सात दिन के लिए आवागमन रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
डीएम अल्मोड़ा आलोक कुमार पाण्डेय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग लो.नि.वि. रानीखेत द्वारा अपने पत्र में उल्लेख किया है कि किमी-56 क्वारब पुल के पास हिल साईड की ओर लगभग 200 मी. लम्बाई में भू-स्खलन जोन (Land Slide Zone) बन जाने से लगातार किसी भी समय मलबा व बोल्डर सड़क में गिर रहे हैं। जहां पर 30 मी. लम्बाई में सड़क धंस रही है। सड़क का यह भाग किसी भी समय नीचे नदी की तरफ खिसक सकता है। उक्त प्रभाग में मोटर मार्ग की मात्र 3 मी. चौड़ाई रह गयी है जिसमें बड़े वाहनों का आवागमन भी सुरक्षित नहीं रह गया है तथा जेसीबी द्वारा भी रात्रि के समय में कार्य कराया जाना भी सम्भव नही है।
अतः अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 के किमी -56 में हो रहे लगातार भू-स्खलन/सड़क धंसने व बोल्डर गिरने से यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अध्याय IV की धारा 34 (ख) में प्रदत्त शक्तियों के क्रम में 15 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर 2024 की सायं 8:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाता है।
आदेश में वैकल्पिक मार्ग अल्मोड़ा—विश्वनाथ—शहरफाटक—मोटर मार्ग और खैरना रानीखेत मोटर मार्ग का बंद अवधि में प्रयोग करने को कहा गया है। उन्होंने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि यदि उपरोक्त निर्देशों में किसी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी। आदेशों की अवेहलना को गम्भीरता से लिया जायेगा तथा प्रतिबन्धित समय पर सड़क दुर्घटना एवं वाहन संचालन हेतु सम्बन्धित चौकी/थाना के प्रभारी पूर्णतः जिम्मेदार होंगें। एम्बुलेंस/अन्य आवश्यकीय सेवाओं में प्रयुक्त होने वाले वाहन उपरोक्त प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगें। उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी अन्य वाहन के प्रतिबन्धित अवधि में यातायात की अपरिहार्यता हो तो क्षेत्र के सम्बन्धित उपजिलाधिकारी / पुलिस क्षेत्राधिकारी निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगें। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
यहां देखिए आदेश —