EducationHealthCovid-19Job Alert
Uttarakhand | Tehri GarhwalRudraprayagPithoragarhPauri GarhwalHaridwarChampawatChamoliUdham Singh NagarUttarkashi
AccidentCrimeUttar PradeshHome

बागेश्वर: मारपीट के आरोपी को एक साल की सदाचरण परिवीक्षा में छोड़ा

07:25 PM Dec 01, 2024 IST | CNE DESK
सांकेतिक तस्वीर
Advertisement

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर: सीजेएम गुंजन सिंह की अदालत ने एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को एक साल की सदाचरण की परिवीक्षा में छोड़ने का आदेश पा​रित किया है। आरोपी पर मारपीट करने का आरोप था।

Advertisement

घटनाक्रम अनुसार पीड़ित डुंगर सिंह ने कपकोट थाने में उमेश सिंह पुत्र खीम सिंह निवासी रैंथल, कपकोट के ​खिलाफ तहरीर देकर उसके पुत्र के सा​थ घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया ​था। तहरीर में आरोपी और उसकी पत्नी सुमन, खीम सिंह, देवकी देवी, गोकुल सिंह और चंद्रा देवी पर भी मारपीट करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने धारा 323, 147, 452 के तहत आरोपियों के ​खिलाफ केस दर्ज किया। विवेचना मे आरोपी उमेश के अलावा बाकी के​ ​खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले। केवल आरोपी के ​खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दा​खिल किया गया। न्यायालय ने आरोपी को एक साल की सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा।

Advertisement

Related News