लोकसभा चुनाव के दिन नैनीताल जिले में रहेगा सार्वजनिक अवकाश, आदेश जारी
हल्द्वानी समाचार | 19 अप्रैल लोकसभा चुनाव के दिन नैनीताल जिले में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, इस संबंध में जिलाधिकारी वंदना ने आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में बताया गया है कि, जनपद नैनीताल में लोकसभा के सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु घोषित मतदान की तिथि 19 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) को समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों / मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान एवं दुकानों में कार्यरत मजदूरों हेतु सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
बता दे कि इससे पहले राज्य सरकार ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया था, जिसमें लिखा था "मतदान के दिन 19 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) को प्रदेश में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्योगों), समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरी / मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान एवं दुकानों में कार्यरत / मजदूरों हेतु सार्वजनिक अवकाश किया गया है।