नए आपराधिक कानूनों के लिए यूपी पुलिस पूरी तरह से तैयार - DGP
लखनऊ | पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस नए कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
पुलिस मुख्यालय में गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग व परीक्षा लेकर और तकनीक से परिचित कराकर नए कानूनों से अवगत कराया गया है। आगामी एक जुलाई को जब ये कानून लागू होंगे तो हर थाने पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
कुमार ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी शिकायत के समाधान में उससे जुड़े किसी भी पक्ष का उत्पीड़न न हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 में ये सुनिश्चित किया गया है कि अपराध के मामले में पीड़ित को तय समय सीमा में न्याय मिले। नए आपराधिक कानूनों में आतंकवाद और संगठित अपराध जैसे नए विषय भी शामिल किए गए हैं।
इस अवसर पर पुलिस अपर महानिदेशक (प्रशिक्षण) सुनील कुमार गुप्ता ने कहा कि नए कानूनों में महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गयी है जिससे सूचना दर्ज किए जाने के दो महीने के भीतर जांच पूरी की जाएगी। नए कानूनों के तहत पीड़ितों को 90 दिन के भीतर अपने मामले की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा।
प्रदेश पुलिस की महानिदेशक (प्रशिक्षण) तिलोत्मा वर्मा ने कहा कि नए कानूनों से पुलिस अधिकारियों को अवगत कराने के लिये पूरे प्रदेश में वृहद स्तर पर प्रशिक्षण कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि ये एक चुनौती होगी कि लोग पुराने कानूनों को भूलकर नए कानूनों का अनुसरण करे।
उन्होंने कहा कि नए कानूनों के क्रियान्वन के लिये यूपी पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में एडीजी अभियोजन दीपेश जुनेजा और एडीजी प्रशिक्षण बीडी पॉलसन एडीजी तकनीक नवीन अरोरा तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय के अपरमहानिदेशक विजय कुमार, उपनिदेशक डा. एम.एस. यादव और संयुक्त निदेशक दिलीप शुक्ल मौजूद रहे।