EducationHealthCovid-19Job Alert
Uttarakhand | Tehri GarhwalRudraprayagPithoragarhPauri GarhwalHaridwarChampawatChamoliUdham Singh NagarUttarkashi
AccidentCrimeUttar PradeshHome

Uttarakhand : UCC ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी, अब विधानसभा में पेश होगा बिल

08:09 PM Feb 04, 2024 IST | CNE DESK
Advertisement

देहरादून | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड कैबिनेट ने यूसीसी रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। अब आगामी 6 फरवरी को आयोजित विधानसभा सत्र में यूसीसी का विधेयक पेश किया जाएगा।

उत्तराखंड में धामी सरकार ने आज शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इसमें यूसीसी ड्राफ्ट पेश किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कैबिनेट मंत्रियों ने बिल पर चर्चा की। बैठक में उत्तराखंड कैबिनेट ने यूसीसी रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई। सीएम धामी ने शनिवार को भी यूसीसी के ड्राफ्ट पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पांच फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा की गई।

Advertisement

UCC ड्राफ्ट की बड़ी बातें....

1- लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष होगी।
2- विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
3- पति-पत्नी दोनों को तलाक के समान कारण और आधार उपलब्ध होंगे. तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा, वही पत्नी के लिए भी लागू होगा।
4- एक पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकेगी, यानी पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक लगेगी।
5- उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर अधिकार होगा।
6- लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन आवश्यक होगा। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह होगा।
7- अनुसूचित जनजाति के लोग इस परिधि से बाहर रहेंगे।

Advertisement

Related News