उत्तराखंड : लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, धामी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता
देहरादून। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त विभाग के बयान के मुताबिक 2021 से 31 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता प्रति माह की अनुमति दी गई है। प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों के तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) की फाइल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुहर लग गई है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी फाइल पर अनुमोदन दे दिया है। अब वित्त विभाग चंपावत विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता के आलोक में निर्वाचन विभाग से परामर्श लेगा।
प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते का बेताबी से इंतजार था। वित्त विभाग ने डीए का प्रस्ताव बनाकर फाइल मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री को अनुमोदन के लिए भेजी थी। मुख्यमंत्री ने फाइल पर अनुमोदन दे दिया जिसके बाद वित्त मंत्री ने भी डीए की फाइल पर स्वीकृति दे दी।
राज्य के इन कर्मचारियों का बढ़ाया गया महंगाई भत्ता, पढ़िये आदेश —
⏩ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को 01 जनवरी, 2022 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
⏩ उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग, देहरादून की सचिव सौजन्या ने बताया कि वित्त विभाग के शासनादेश द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 31% की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।
⏩ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31 मार्च, 2022 के क्रम में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उन्हें दिनांक 01 जनवरी, 2022 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 31% को बढ़ाकर 34% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
⏩ यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्य क्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।
⏩ उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 30 अप्रैल, 2022 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। 01 मई, 2022 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से
सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी।
⏩ उक्त वर्णित शर्तों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।
UKPCS ने जारी किया इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, इस नई वेबसाइट पर देखें