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उत्तराखंड : कर्मचारियों को 30 अक्टूबर तक सैलरी और पेंशन देने के आदेश जारी

12:52 PM Oct 24, 2024 IST | CNE DESK
उत्तराखंड   कर्मचारियों को 30 अक्टूबर तक सैलरी और पेंशन देने के आदेश जारी
सांकेतिक फोटो
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देहरादून | उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों को दिवाली से पहले वेतन और पेंशन का तोहफा दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन द्वारा इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके माध्यम से सभी विभाग को कहा गया है कि दिवाली से पहले सभी कर्मचारियों का वेतन और पूर्व कर्मचारियों की पेंशन दी जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में अधिकारियों को आदेश देते हुए कर्मचारियों का वेतन और पेंशन देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद शासन द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं।

इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन द्वारा सभी विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों और निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी को शासनादेश जारी कर दिया है। जिसमें कहा गया है, कि 31.10.2024 को दीपावली का त्यौहार है। ऐसे में सभी राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण और निकायों के कर्मियों को 30 अक्टूबर तक सैलरी का भुगतान किया जाए।

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इसके अलावा उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को अक्टूबर माह की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भी भुगतान किया जाए। उन्होने सभी संबंधित अधिकारियों से इस निर्णय का तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित करने की भी अपेक्षा की।

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