Uttarakhand : एक क्लिक में पढ़ें कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
Uttarakhand Cabinet Meeting | लोकसभा चुनाव के बाद धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक शनिवार को राज्य सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, कार्मिक, नियोजन, उच्च शिक्षा समेत कई अन्य विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कुल 12 प्रस्ताव बैठक में आए।
बैठक में उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2024 को कैबिनेट को मंजूरी मिली। स्टेट के शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विधेयक। शहरी क्षेत्रों में बिजली, पानी की योजनाओं को इससे मंजूरी जरूरी होगी।
- आवास विभाग के विभिन्न प्राधिकरण में मिनिस्टीरियल कार्मिक की नियमावली को मंजूरी।
- धामी सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को देखते हुए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश में अब विशेषज्ञ डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ा दी गई है। सरकार के फैसले के बाद अब 65 साल में विशेषज्ञ डॉक्टर रिटायर होंगे।
- इसके अलावा, शहरों में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बनाने के लिए प्राधिकरण बनाने पर भी विचार किया गया है। इसके लिए सरकार ने विधेयक को मंजूरी दी है।
- सहकारी समितियों की प्रबंधन समितियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का भी निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि अभी तक समिति ने महिलाओं के लिए सिर्फ दो पद ही आरक्षित होते थे।
- धामी सरकार की ओर से महासू देवता के मास्टर प्लान को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए 26 परिवारों को विस्थापित करने के साथ ही मकान बनाने के लिए 10 लाख रुपए देने का भी फैसला लिया गया है।
- उत्तराखंड में विभिन्न प्राधिकरणों के मिनिस्टीरियल कर्मियों की सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई है। राज्य कर्मचारियों की तहर ही भर्ती व प्रमोशन होगा।
- धामी सरकार ने पर्यटन नीति के तहत अगले पांच साल तक सब्सिडी मिलती रहेगी। विदित हो कि निवेश पर 50 फीसदी तक सब्सिडी मिलती है।
- पर्यटन नीति 2018 में आई थी, जिसमें जिलों के हिसाब से कैपिटल सब्सिडी मिलती थी। ये तय कर दिया है कि इसके तहत एसजीएसटी रिम्बर्समेंट के तौर पर अगले पांच साल तक और मिलेगा। पहले अवधि तय नहीं थी। कुल 10 साल तक लाभ।
- कर्मियों के वेतन खातों का किसी न किसी बैंक में खाता होता है। बैंक सुविधा देते हैं, लेकिन कर्मियों को लाभ नहीं मिल रहा था। स्टेट बैंक, बड़ोदा, यूनियन और केनरा बैंक में जिनके भी खाते होंगे, उनके कर्मचारियों को एक्सीडेंटल बीमे 30 लाख से 1 करोड़ तक मिलेगा। अपंगता में भी मिलेगा। बच्चों को शिक्षा आदि भी मिलेगी। अलग से कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। राज्य सरकार ने इन चार बैंकों से एमओयू के लिए डायरेक्टर ट्रेजरी को अधिकृत किया गया है।